Top Ad unit 728 × 90

Breaking News

recentposts

ठाणे का रेनबो इंटरनेशनल स्कूल चुनाव आदेश नहीं माना तो प्रिंसिपल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज


ठाणे। ठाणे शहर ब्रह्माण्ड इलाके में स्थित रेनबो इंटरनेशनल स्कूल चुनाव आयोग के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए स्कूल के प्रधानाध्यापक पर आयुक्त एवं चुनाव अधिकारी सौरभ राव ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मामला दर्ज किया गया है।

मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्र पर विभिन्न सरकारी व अर्धसरकारी प्रतिष्ठानों के साथ-साथ निजी विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इस पृष्ठभूमि में, जब चुनाव विभाग के कर्मचारी नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए ठाणे के रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गए, तो स्कूल के प्रिंसिपल विमलेश सिंधु ने आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद आधिकारिक तौर पर दूसरी बार आदेश जारी किया गया, लेकिन फिर भी स्कूल की ओर से आदेश पर अमल नहीं किया गया। ठाणे पालिका प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया था, जिसे भी स्कूल ने मानने से इनकार कर दिया।

चुनावी प्रक्रिया में सहयोग करना कानूनी रूप से जरूरी है।मतदान एक राष्ट्रीय कर्तव्य है।ठाणे मनपा चुनाव विभाग ने जानबूझकर इस कर्तव्य का उल्लंघन करने और चुनाव कार्य में बाधा डालने के आरोप में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस विभाग द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापिका एवं विद्यालय के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सहायक धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

चुनाव कार्य में बाधा डालना, आदेशों का उल्लंघन करना और सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकना गंभीर और दंडनीय अपराध है।पालिका प्रशासन ने ऐसे मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

इस बीच, सभी शैक्षणिक संस्थानों, निजी प्रतिष्ठानों और नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन के लिए प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। आयुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी सौरभ राव ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि चुनाव कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी 14 एवं 15 जनवरी 2026 को अनुपस्थित रहे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।


ठाणे का रेनबो इंटरनेशनल स्कूल चुनाव आदेश नहीं माना तो प्रिंसिपल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज Reviewed by Dinesh Shukla on जनवरी 11, 2026 Rating: 5
Copyright HNI live All Right Reseved | | | |
HNI live All Right Reseved |

#

नाम

ईमेल *

संदेश *

Blogger द्वारा संचालित.